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हिंदी
केंद्रीय सूचना आयोग को प्रत्येक वर्ष के अंत में उस वर्ष के दौरान अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है। प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक प्राधिकरणों के संबंध में रिपोर्ट तैयार करने के लिए केंद्रीय सूचना को सूचना एकत्र करने और उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। आयोग की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ उस वर्ष के संबंध में निम्नलिखित जानकारी शामिल होती है, जिससे रिपोर्ट संबंधित है –