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अध्याय XI – सीआईसी के लिए रिपोर्ट

भाषा

हिंदी

केंद्रीय सूचना आयोग को प्रत्येक वर्ष के अंत में उस वर्ष के दौरान अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है। प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक प्राधिकरणों के संबंध में रिपोर्ट तैयार करने के लिए केंद्रीय सूचना को सूचना एकत्र करने और उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। आयोग की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ उस वर्ष के संबंध में निम्नलिखित जानकारी शामिल होती है, जिससे रिपोर्ट संबंधित है –

  1. प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को किये गये अनुरोधों की संख्या;
  2. ऐसे निर्णयों की संख्या जहां आवेदक अनुरोधों के अनुसरण में दस्तावेजों तक पहुंच के हकदार नहीं थे, अधिनियम के वे प्रावधान जिनके तहत ये निर्णय लिए गए तथा ऐसी संख्या जिसमें ऐसे प्रावधानों का प्रयोग किया गया
  3. अधिनियम के प्रशासन के संबंध में किसी अधिकारी के विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण
  4. अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा एकत्रित शुल्क की राशि
  5. कोई भी तथ्य जो अधिनियम की भावना और मंशा को प्रशासित और कार्यान्वित करने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा किए गए प्रयास को इंगित करता है।