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अध्याय X – दंड के प्रावधान

भाषा

हिंदी

सूचना आयोग

  1. केंद्रीय सूचना आयोग को शिकायतों और अपीलों आदि पर विचार करने के लिए व्यापक शक्तियां दी गई हैं। उन्हें व्यक्तियों को बुलाने और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने; उन्हें मौखिक या लिखित शपथ-पत्र देकर दस्तावेज या चीजें (यदि आवश्यक हो) प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने की शक्तियां दी गई हैं।
  2. सूचना आयोग 250 रुपये प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगा सकता है, जो अधिकतम 25,000 रुपये तक हो सकता है। यह साबित करने का भार कि सूचना देने से इनकार करना उचित था, उस संबंधित अधिकारी पर है जो सूचना देने में विफल रहता है।
  3. लगातार चूक की स्थिति में सूचना आयोग लगातार चूक के लिए चूककर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए निर्देश जारी कर सकता है; हालांकि, चूककर्ता को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। सबूत का भार चूककर्ता अधिकारी पर है।
  4. सूचना आयोग को मुआवजा देने का अधिकार है।
  5. सूचना आयोग आवेदन स्वीकार न करने, बिना उचित कारण के सूचना देने में देरी करने, दुर्भावना से सूचना देने से इनकार करने, जानबूझकर गलत/अधूरी सूचना देने, भ्रामक सूचना देने, सूचना नष्ट करने तथा किसी भी तरीके से सूचना देने में बाधा डालने के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है।