Chapter VIII – Guidelines for applicant for filling application
भाषा
हिंदी
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन भरने हेतु आवेदक हेतु दिशानिर्देश
आवश्यक जानकारी की प्रकृति की पहचान करें।
उस अवधि की पहचान करें जिसके लिए जानकारी आवश्यक है।
आवेदन अंग्रेजी या हिन्दी में प्रस्तुत करें।
आवेदन लोक सूचना अधिकारी (पी.आई.ओ.) को करें।
प्रत्येक अनुरोध के लिए निर्धारित शुल्क 10/- रुपये का भुगतान करें।
जहां आवश्यक हो, नमूने आदि की फोटोकॉपी प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करें।
30 दिनों तक उत्तर की प्रतीक्षा करें।
यदि सूचना किसी तीसरे पक्ष से संबंधित है, तो तीसरे पक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जा सकता है। ऐसे मामलों में आवेदक को उत्तर/सूचना प्राप्त करने के लिए 40 दिनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है।
यदि 30 दिनों के भीतर कोई जवाब प्राप्त नहीं होता है या आवेदक प्राप्त जवाब से संतुष्ट नहीं है तो अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दायर करने का प्रावधान है।
अपीलकर्ता को अपील पर निर्णय प्राप्त करने के लिए 30 दिनों तक इंतजार करना होगा।
यदि अपीलकर्ता अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध 90 दिनों के भीतर केन्द्रीय सूचना आयोग में द्वितीय अपील करने का प्रावधान है।