राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से आवेदन प्राप्त करना तथा ऐसे अनुरोधों पर तारीख सहित पावती देना।
आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत अनुरोधों को संख्या निर्दिष्ट करना तथा उसे संख्या सहित रजिस्टर में दर्ज करना।
आवेदनों की जांच करना तथा संबंधित अनुभाग का पता लगाना, जिसके पास अनुरोध भेजा जाना है।
आवेदन पत्र को 48 घंटे के भीतर संबंधित विभाग को अग्रेषित करना।
अपीलीय प्राधिकारियों की ओर से अपील प्राप्त करना तथा उन्हें अपीलीय प्राधिकारी को अग्रेषित करना।
संबंधित प्रकोष्ठ/अनुभाग/विभाग से उत्तर/सूचना प्राप्त करना।
अनुरोध के साथ जानकारी संकलित करना।
आवेदक को सूचना प्रदान करते समय उसे प्रमाणित करना।
प्रत्येक मामले में अपेक्षित शुल्क की वसूली सुनिश्चित करना।
आवेदकों तक सूचना की आपूर्ति सुनिश्चित करना।
आवेदकों द्वारा मांगी गई जानकारी की जांच करना।
यह जांच करना कि क्या अधिनियम की धारा 8 या 9 या 24 के अंतर्गत कोई छूट लागू है।
यदि किसी छूट के अंतर्गत कवर किया गया हो तो ठोस कारणों के साथ अस्वीकृति/इनकार आदेश जारी करें।
यह जांचना कि क्या यह जीवन या स्वतंत्रता या किसी तात्कालिकता से संबंधित है।
यह जांच करना कि क्या कोई अतिरिक्त शुल्क आवश्यक है तथा शुल्क वसूलने के लिए निर्देश जारी करना।
निर्णय की समीक्षा के अधिकार और औचित्य के साथ आगे की फीस जमा करने की सूचना जारी करना।
आवेदक को पूर्ण उत्तर प्रदान करने के लिए अन्य विभागों में तैनात तथा सूचना से परिचित अन्य अधिकारियों की सेवाएं लेना।
निर्धारित समयावधि के भीतर अनुरोधों का निपटान सुनिश्चित करना।
यह पता लगाना कि क्या कोई तीसरा पक्ष इसमें शामिल है, यदि हां तो तीसरे पक्ष को नोटिस जारी करना तथा तीसरे पक्ष से प्रतिनिधित्व प्राप्त करना (यदि आवश्यक हो)।
सुनवाई का अवसर देना तथा तीसरे पक्ष को मौखिक या लिखित रूप से अभ्यावेदन देना।
उसे निर्धारित अवधि के भीतर अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील करने के उसके अधिकार के बारे में सूचित करना।
साप्ताहिक विवरण तैयार करना तथा सदस्य सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग को स्थिति से अवगत कराना
सभी आरटीआई रिकॉर्ड, आरटीआई की प्राप्तियां, निपटान का रखरखाव करना तथा वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना