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आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी) के अंतर्गत सूचना

  1. आयोग का विवरण, कार्य और कर्तव्य। 
  2. आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कर्तव्य-शक्तियाँ।
  3. पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनल सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।
  4. कार्यों के निर्वहन में इसके द्वारा निर्धारित मानदंड
  5. अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश पुस्तिका और अभिलेख
  6. इसके नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण
  7. अपनी नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या उनके प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद किसी भी व्यवस्था का विवरण बनाए रखना।
  8. आयोग के भाग के रूप में या इसकी सलाह के प्रयोजन के लिए गठित दो या अधिक व्यक्तियों से मिलकर बने बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण, तथा क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं, या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए सुलभ हैं।
  9. अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की एक निर्देशिका बनाए रखें।
  10. लेखा प्रकोष्ठ/अनुभाग अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को मिलने वाले मासिक पारिश्रमिक को बनाए रखेगा, जिसमें विनियमन में प्रावधान के अनुसार पारिश्रमिक की प्रणाली भी शामिल होगी।
  11. प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट, जिसमें सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरणों पर रिपोर्ट का विवरण दर्शाया गया हो;
  12. सब्सिडी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का तरीका, जिसमें आवंटित राशियां, ऐसे कार्यक्रमों के ब्यौरे और लाभार्थी शामिल हैं;.
  13. संगठन द्वारा दी गई रियायतों, परमिटों या प्राधिकरणों का विवरण।
  14. आयोग के पास उपलब्ध या उसके पास रखी गई जानकारी के संबंध में विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध है। - हमारी वेबसाइट www.ncw.nic.in पर जाएं।
  15. नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, जिसमें पुस्तकालय या वाचनालय के कार्य घंटे भी शामिल हैं, यदि वे सार्वजनिक उपयोग के लिए हों;
  16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण।
  17.  ऐसी अन्य जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है। -शून्य