राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला सहायक सुश्री पवित्रा भारद्वाज की घटना पर शिकायतों और मीडिया रिपोर्ट की जांच के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 8 (1) के साथ धारा 10 (1) और 10 (4) के तहत एक जांच समिति का गठन किया, जिन्होंने कथित तौर पर आत्मदाह के प्रयास में जलकर दम तोड़ दिया था।