दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला सहायक सुश्री पवित्रा भारद्वाज, जो कथित तौर पर आत्मदाह के प्रयास में जल गईं, की घटना पर शिकायतों और मीडिया रिपोर्ट की जांच के लिए गठित जांच समिति की सिफारिशें। (दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए सिफारिशें)
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एनसीडब्ल्यू ने शिकायत का संज्ञान लिया है और 7 जून, 2013 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट की जांच के लिए एक जांच समिति गठित की है, जिसका शीर्षक है "पुरी में नेत्रहीन नाबालिग के साथ बलात्कार, हत्या" जिसमें कथित तौर पर पुरी - कोणार्क मरीन ड्राइव में एक 14 वर्षीय नेत्रहीन लड़की के साथ बलात्कार किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई।
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राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने स्वत: संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दंगा प्रभावित क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों की स्थिति की जांच करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 8 (1) के साथ धारा 10 (1) और 10 (4) के तहत एक जांच समिति का गठन किया है।
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राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने घटना का स्वत: संज्ञान लिया है और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 8 (1) के साथ धारा 10 (1) और 10 (4) के तहत एक जांच समिति गठित की है, जो 23 अगस्त, 2013 को मेल टुडे अखबार में छपी मीडिया रिपोर्ट की जांच करेगी, जिसमें कथित तौर पर एक चौंकाने वाली घटना में, शहर की एक पत्रिका के लिए इंटर्नशिप कर रही 22 वर्षीय महिला फोटो पत्रकार के साथ मुंबई के महालक्ष्मी में कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया था।
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राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है और एक जांच समिति गठित की है जो “आयुर्वेदिक चिकित्सक की रहस्यमय मौत” शीर्षक वाली मीडिया रिपोर्टों की जांच करेगी, जिसमें कथित तौर पर 12.10.2012 को ओडिशा के पुरी में मालतीपटपुर में रेलवे पटरियों पर एक महिला आयुर्वेदिक चिकित्सक का शव पाया गया था।
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राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने मीडिया रिपोर्टों का संज्ञान लिया है और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 8 (1) के साथ धारा 10 (1) और 10 (4) के तहत एक जांच समिति का गठन किया है, जो “केंद्रापड़ बलात्कार पीड़िता की भुवनेश्वर में मौत” शीर्षक वाली मीडिया रिपोर्ट की जांच करेगी।
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राष्ट्रीय महिला आयोग ने बिहार के सीतामढ़ी में कथित सामूहिक बलात्कार और पुलिस की उदासीनता की शिकायत की जांच के लिए एक जांच समिति गठित की थी।
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राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने स्वत: संज्ञान लिया है और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 8 (1) के साथ धारा 10 (1) और 10 (4) के तहत एक जांच समिति का गठन किया है, जिसका शीर्षक है "ओडिशा के कटक जिले के खुर्दा जिले के बानपुर थाना में 6 व्यक्तियों द्वारा 30 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार और मोबाइल में तस्वीरें।"
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राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने घटना का स्वत: संज्ञान लिया है और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 8 (1) के साथ धारा 10 (1) और 10 (4) के तहत एक जांच समिति गठित की है, जो चंद्रपुर जिले के महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम कार्यालय में कार्यस्थल पर एक महिला कर्मचारी के कथित यौन उत्पीड़न के संबंध में 8 अगस्त, 2013 को लोकसत्ता समाचार पत्र में छपी मीडिया रिपोर्ट की जांच करेगी।
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एनसीडब्ल्यू ने शिकायत का संज्ञान लिया है और “ओडिशा में आदिवासी महिलाओं को ‘जादू टोना’ के आरोप में नग्न परेड कराई गई” शीर्षक वाली मीडिया रिपोर्टों की जांच के लिए एक जांच समिति गठित की है, जिसमें कथित तौर पर एक विचित्र घटना हुई थी जिसमें तीन महिलाओं और एक बुजुर्ग व्यक्ति को ग्रामीणों द्वारा नग्न परेड कराया गया था, उन्हें ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के अमपाड़ा गांव में जादू टोना करने वाले ‘काले जादूगर’ करार दिया गया था।
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एनसीडब्ल्यू ने कथित सामूहिक बलात्कार और मामले में पुलिस की उदासीनता की शिकायत की जांच के लिए एक जांच समिति गठित की थी, सीतामढ़ी, बिहार
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राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने मीडिया रिपोर्टों का संज्ञान लिया है और निम्नलिखित मीडिया रिपोर्टों की जांच के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 8 (1) के साथ धारा 10 (1) और 10 (4) के तहत एक जांच समिति गठित की है: - 1. ओडिशा में बहरी और मूक लड़की के साथ बलात्कार 2. ओडिशा के नयागढ़ जिले में नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार।
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राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने 28/05/2013 को हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र में छपी मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है, जिसका शीर्षक है “ग्वालियर जेल में कैदी द्वारा दो वर्षीय बच्चे की हत्या” जिसमें कथित तौर पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर जेल में एक महिला कैदी के बच्चे को एक अन्य मानसिक रूप से बीमार कैदी द्वारा मार दिया गया था।
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राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने स्वत: संज्ञान लिया है और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 8 (1) के साथ धारा 10 (1) और 10 (4) के तहत एक जांच समिति का गठन किया है, जिसका शीर्षक है "ओडिशा के कटक जिले के खुर्दा जिले के बानपुर थाना में 6 व्यक्तियों द्वारा 30 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार और मोबाइल में तस्वीरें।"
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राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने घटना का स्वत: संज्ञान लिया है और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 8 (1) के साथ धारा 10 (1) और 10 (4) के तहत एक जांच समिति गठित की है, जो मीडिया रिपोर्ट की जांच करेगी, जिसमें कथित तौर पर दूरदर्शन के एक शीर्ष अधिकारी ने प्रसार भारती की एक कनिष्ठ कर्मचारी का यौन उत्पीड़न किया था।
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आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एक जांच समिति गठित की है, जो मीडिया रिपोर्ट की जांच करेगी, जिसमें बताया गया है कि महाराष्ट्र के भंडारा जिले के एक छोटे से गांव में 5, 9 और 11 वर्ष की तीन छोटी बहनें अपने घर से लापता हो गई थीं और चार दिन बाद उनके शव गांव के बाहरी इलाके में एक कुएं में पाए गए थे, जो महाराष्ट्र में सड़क किनारे एक ढाबे या भोजनालय के बगल में था।
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राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने स्वत: संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 8 (1) के साथ धारा 10 (1) और 10 (4) के तहत एक जांच समिति का गठन किया है, जो ओडिशा के कटक जिले के बिंधिमा गांव में "ओडिशा की लड़की को 3 दिनों तक बंधक बनाकर 6 लोगों ने बलात्कार किया" शीर्षक वाली मीडिया रिपोर्ट की जांच करेगी।
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राष्ट्रीय महिला आयोग ने टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र में 23 सितम्बर, 2013 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है, जिसका शीर्षक है "ओडिशा के मुख्यमंत्री ने तकनीकी विशेषज्ञ पर हमले की निंदा की" जिसमें बताया गया है कि नोएडा में रहने वाली ओडिशा की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर उस समय हमला किया गया जब वह नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में एक नाबालिग को विवाह से बचाने का प्रयास कर रही थी।
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राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने घटना का स्वत: संज्ञान लिया है और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 8 (1) के साथ धारा 10 (1) और 10 (4) के तहत एक जांच समिति का गठन किया है, जो “जेएनयू में एक और महिला छात्रा पर हमला” शीर्षक वाली मीडिया रिपोर्टों की जांच करेगी, जिसमें कथित तौर पर एक 22 वर्षीय छात्रा पर जेएनयू परिसर में उसके दोस्त द्वारा हमला किया गया और उसके साथ छेड़छाड़ की गई।
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राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के एक शैक्षणिक संस्थान की पूर्व शिक्षिका द्वारा उत्पीड़न/यातना और झूठे मामलों में फंसाने की शिकायत की जांच के लिए स्वत: संज्ञान लिया है और एक जांच समिति गठित की है।
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राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने स्वत: संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 8 (1) के साथ धारा 10 (1) और 10 (4) के तहत एक जांच समिति का गठन किया है, जो ओडिशा के सामंत्रपुर क्षेत्र में “ओडिशा: बंदूक की नोक पर महिला के साथ बलात्कार” शीर्षक वाली मीडिया रिपोर्ट की जांच करेगी।
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दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला सहायक सुश्री पवित्रा भारद्वाज, जो कथित तौर पर आत्मदाह के प्रयास में जल गईं, की घटना पर शिकायतों और मीडिया रिपोर्ट की जांच के लिए गठित जांच समिति की सिफारिशें। (मुख्य सचिव, दिल्ली के लिए सिफारिशें)
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राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने घटना का स्वत: संज्ञान लिया है और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 8 (1) के साथ धारा 10 (1) और 10 (4) के तहत एक जांच समिति का गठन किया है, जो “आदिवासी महिला को मूत्र पिलाकर निर्मम पीटा” शीर्षक वाली मीडिया रिपोर्टों की जांच करेगी, जिसमें कथित तौर पर मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के नादिया गांव में एक आदिवासी महिला को काला जादू करने के संदेह में मूत्र पीने के लिए मजबूर किया गया था और फिर पुरुषों के एक समूह द्वारा उसकी पिटाई भी की गई थी।
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राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने स्वत: संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 8 (1) के साथ धारा 10 (1) और 10 (4) के तहत एक जांच समिति का गठन किया है, ताकि मीडिया रिपोर्ट की जांच की जा सके, जिसमें कथित तौर पर ओडिशा के रायगढ़ जिले में एक स्कूल शिक्षिका को आग लगा दी गई थी, क्योंकि उसने स्कूलों के एक सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत वापस लेने से इनकार कर दिया था, जो पिछले दो महीनों से छिपा हुआ था।
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राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने घटना का स्वत: संज्ञान लिया है और उत्तर प्रदेश के एक शैक्षणिक संस्थान की पूर्व शिक्षिका द्वारा उत्पीड़न/यातना और झूठे मामलों में फंसाने के संबंध में शिकायत की जांच के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 8 (1) के साथ धारा 10 (1) और 10 (4) के तहत एक जांच समिति गठित की है।
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एनसीडब्ल्यू ने स्वत: संज्ञान लिया है और “ओडिया महिला के सरिता विहार सामूहिक बलात्कार के लिए एक व्यक्ति गिरफ्तार” शीर्षक वाली मीडिया रिपोर्ट की जांच के लिए एक जांच समिति गठित की है।
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राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने स्वत: संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 8 (1) के साथ धारा 10 (1) और 10 (4) के तहत एक जांच समिति का गठन किया है, जो “बंगाल में आदिवासी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार: महिला पैनल ने जांच के आदेश दिए” शीर्षक वाली मीडिया रिपोर्ट की जांच करेगी, जिसमें कथित तौर पर पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में एक आदिवासी समुदाय की युवती के साथ दूसरे समुदाय के एक व्यक्ति के साथ उसके संबंध की सजा के रूप में 12 पुरुषों द्वारा सामूहिक बलात्कार किया गया था।
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