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संरचना

Last updated: दिसम्बर 23rd, 2024


आयोग की संरचना

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा – 3 भारत सरकार का अधिनियम संख्या 20, 1990

    1. केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा सौंपे गए कार्यों का पालन करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के नाम से एक निकाय का गठन करेगी।
    2. आयोग में निम्नलिखित शामिल होंगे:
      1. महिलाओं के हितों के लिए प्रतिबद्ध एक अध्यक्ष, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।
      2. पांच सदस्य, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा योग्य, ईमानदार और प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से नामित किया जाएगा, जिन्हें कानून या विधान, ट्रेड यूनियनवाद, महिलाओं की उद्योग क्षमता के प्रबंधन, महिला स्वैच्छिक संगठनों (महिला कार्यकर्ताओं सहित), प्रशासन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा या सामाजिक कल्याण में अनुभव हो;
        बशर्ते कि कम से कम एक सदस्य क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों में से होगा;
      3. केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित एक सदस्य-सचिव, जो निम्नवत् होगा:-
        1. प्रबंधन, संगठनात्मक संरचना या समाजशास्त्रीय आंदोलन के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ,
          or
        2. ऐसा अधिकारी जो संघ की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य हो या समुचित अनुभव के साथ संघ के अधीन सिविल पद धारण करता हो।