भाषा
हिंदी
आवेदक को निम्नलिखित जानकारी देने से इनकार किया जा सकता है:-
नोट:- अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, सूचना के लिए अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है, जहां पहुंच प्रदान करने के ऐसे अनुरोध में राज्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति में विद्यमान कॉपीराइट का उल्लंघन शामिल होगा। जहां सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोध इस आधार पर अस्वीकार कर दिया जाता है कि यह ऐसी सूचना के संबंध में है जिसे प्रकटीकरण से छूट दी गई है, तो इस अधिनियम में निहित किसी भी बात के बावजूद, रिकॉर्ड के उस हिस्से तक पहुंच प्रदान की जा सकती है जिसमें ऐसी कोई सूचना नहीं है जिसे इस अधिनियम के तहत प्रकटीकरण से छूट दी गई है और जिसे किसी ऐसे हिस्से से उचित रूप से अलग किया जा सकता है जिसमें छूट दी गई सूचना है।
तीसरे पक्ष द्वारा गोपनीय/गुप्त के रूप में चिह्नित तीसरे पक्ष की जानकारी के मामले में, जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए या नहीं, इस बारे में तीसरे पक्ष को सुनवाई का अवसर दिए बिना खुलासा नहीं किया जाएगा। बशर्ते कि व्यापार या वाणिज्यिक रहस्यों के मामले को छोड़कर जो कानून द्वारा संरक्षित हैं, प्रकटीकरण की अनुमति दी जा सकती है यदि प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित ऐसे तीसरे पक्ष के हित को किसी भी संभावित नुकसान या चोट से अधिक महत्व रखते हैं।