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अध्याय (I) – प्रारंभिक

भाषा

हिंदी

प्रारंभिक

  1. यह मैनुअल सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के प्रभावी प्रशासन के लिए सामान्य दिशा-निर्देशों हेतु तैयार किया गया है। 
  2. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा अपनाया गया है। सूचना की आपूर्ति से संबंधित कार्य करते समय, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सभी प्रावधान लागू होंगे।
  3. राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा रखी गई सूचना उपलब्ध कराने के लिए नामित अधिकारी:
    1. श्री योगेश मेहता, विधि अधिकारी को राष्ट्रीय महिला आयोग का लोक सूचना अधिकारी नामित किया गया है।
    2. उप सचिव श्रीमती कुसुम मिश्रा को राष्ट्रीय महिला आयोग का अपीलीय प्राधिकारी नामित किया गया है। 
  4. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार अपीलीय प्राधिकरण के निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील केन्द्रीय सूचना आयोग को भेजी जा सकती है।

 टिप्पणी: - राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य सचिव पी.आई.ओ. और अपीलीय प्राधिकारी के नामांकन में परिवर्तन करने के लिए सक्षम हैं।

परिभाषाएं

इस मैनुअल में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

  1. राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में "उपयुक्त सरकार" का तात्पर्य केन्द्रीय सरकार से है।
  2. "केन्द्रीय सूचना आयोग" से तात्पर्य धारा-12 की उपधारा (1) के अन्तर्गत गठित केन्द्रीय सूचना आयोग से है।
  3. "केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी" से धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन नामित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है और इसमें धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन नामित केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी भी शामिल है।
  4. "मुख्य सूचना आयुक्त" और सूचना आयुक्त" से तात्पर्य धारा-12 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त से है। 
  5. "सूचना" से तात्पर्य किसी भी रूप में किसी भी सामग्री से है; जिसमें अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, अनुबंध, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई डेटा सामग्री और किसी भी निजी निकाय से संबंधित सूचना शामिल है, जिसे किसी अन्य कानून के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।
  6. “रिकॉर्ड” में शामिल हैं –
    1. कोई भी दस्तावेज़, पांडुलिपि और फ़ाइल,
    2. दस्तावेज़ की कोई भी माइक्रोफिल्म, माइक्रोफ़िच और फैक्सिमाइल प्रतिलिपि,
    3. ऐसी माइक्रोफिल्म में सन्निहित किसी छवि या छवियों का पुनरुत्पादन (चाहे बड़ा किया गया हो या नहीं) और 
    4. कंप्यूटर या किसी अन्य उपकरण द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री।
  7. "सार्वजनिक प्राधिकरण" का तात्पर्य राष्ट्रीय महिला आयोग से है।
  8. "सूचना का अधिकार" से तात्पर्य सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत उपलब्ध सूचना के अधिकार से है, जो राष्ट्रीय महिला आयोग के पास या उसके नियंत्रण में है और इसमें निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं:-
    1. कार्य, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण, 
    2. दस्तावेजों या अभिलेखों के नोट्स, अंश या प्रमाणित प्रतियां लेना।
    3. सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना। 
    4. डिस्केट, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड या प्रिंटआउट के माध्यम से सूचना प्राप्त करना, जहां ऐसी सूचना कंप्यूटर या किसी अन्य डिवाइस में संग्रहीत हो।
  9. "तृतीय पक्ष" का तात्पर्य राष्ट्रीय महिला आयोग से सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से है और इसमें सार्वजनिक प्राधिकरण भी शामिल है। 
  10. “अधिनियम” का तात्पर्य “सूचना का अधिकार अधिनियम-2005” से है।