डॉ. गिरिजा व्यास का कार्यकाल पूरा होने पर रिक्त होने वाली रिक्ति पर श्रीमती यास्मीन अबरार, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगी। वे राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 4 की उपधारा (4) के तहत नए नामांकन द्वारा रिक्ति भरे जाने तक या अगले आदेश तक राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के पद पर रहेंगी।