Last updated: सितम्बर 15th, 2023
प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के दिनांक 28 अप्रैल 2008 के आदेश के तहत अनिवासी भारतीय विवाहों से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समन्वयकर्ता एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय महिला आयोग को नामित किया गया है ।
‘अनिवासी भारतीय पतियों द्वारा छोड़ी गई भारतीय महिला की दुर्दशा’ विषय पर महिला सशक्तिकरण पर संसदीय समिति(14वीं लोकसभा) की अनुशंसा के आधार पर प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के 28 अप्रैल 2009 के आदेश के तहत भारत सरकार द्वारा अनिवासी भारतीय विवाहों से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समन्वयकर्ता एजेंसी के रूप में नामित किया गया था तथा 7 जुलाई 2008 को आयोजित अन्तर मंत्रालयी समिति की बैठक में चर्चा की गई तथा विचार-विमर्श किया गया ।