Deals with the complaints received from all over the country including those relating to deprivation of rights of women and involving injustice to women takes तथा राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10 के अन्तर्गत महिलाओं के साथ जघन्य अपराधों से संबंधित घटनाओं का स्वत: संज्ञान लेता है।
शिकायतों की संवीक्षा
The complaints received are scrutinised as per Commission’s mandate and adopted procedure to handle complaints
आयोग के अधिदेश तथा शिकायतों को निपटाने की अगींकृत प्रक्रिया के अन्तर्गत आने वाली शिकायतें 19 अभिनिर्धारित श्रेणियों के अन्तर्गत पंजीकृत की जाती हैं।
The complaints of the following nature are summarily dismissed:-
अपठनीय अथवा अस्पशस्ट , अज्ञात अथवा छद्मनामी शिकायतें;
उठाया गया मुद्दा पार्टियों के बीच दीवानी विवाद से संबंधित है;
पक्षों के मध्य सिविल विवादों से संबंधित उठाए गए मुद्दे
सेवा मामलों से संबंधित उठाए गए मुद्दे न्यांयालय/अधिकरण के समक्ष विचारधीन मामले
वे शिकायतें जो किसी राज्य आयोग अथवा किसी अन्य आयोग के समक्ष पहले से लम्बित है।
आयोग को भेजी गई शिकायतें
महिलाओं के अधिकारों से वंचित न होने वाली शिकायतें
वे शिकायतें जहां महिला अधिकारों के हनन का कोई मामला शामिल नहीं है।
बलात्कार का प्रयास
एसिड प्रहार
यौन उत्पीड़न
यौन उत्पीड़न
लुक-छिपकर पीछा करना/दृश्यरतिकता
महिलाओं का अवैध देह व्यापार/वेश्यावृत्ति
महिलाओं का शील भंग
महिलाओं के साथ साइबर अपराध
महिलाओं के विरूद्ध पुलिस उदासीनता
दहेज उत्पीडन/दहेज मृत्यु
दहेज मृत्यु
द्विविवाह/बहुविवाह
गरिमा के साथ रहने का अधिकार(घरेलू हिंसा/क्रूरता तथा उत्पीड़न)
तलाक के मामले में बच्चों की अभिरक्षा का अधिकार
विवाह के लिए वरणाधिकार
महिलाओं की निजता तथा इससे संबंधित अधिकार
यौन उत्पीडन जिसमें कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन शामिल है
महिला अधिकारों के लिए अपमानजनक सती प्रथा, देवदासी प्रथा और डायन के शिकार जैसी परंपरागत प्रथाएं
महिलाओं का प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार
शिकायतों की प्रोसेसिंग
शिकायतकर्ता को पर्याप्त राहत प्रदान करना तथा उसकी शिकायतों का उपयुक्त निराकरण सुनिश्चित करना। शिकायतें निम्नलिखित ढंग से की जाती हैं :
पुलिस द्वारा अन्वेषण शीघ्र पूरा तथा इसकी निगरानी की जाती है।
Family disputes are resolved or compromised through counseling or hearing before the Commission.. For serious crimes, the Commission constitutes an Inquiry Committee आयोग जांच समिति का गठन करता है, जो स्पॅाट जांच, विभिन्न गवाहों की जांच, साक्ष्यों को एकत्र करती है तथा सिफारिशों के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ऐसे अन्वेषण हिंसा तथा अत्याचारों के पीड़ितों को तुरंत राहत और न्याय प्रदान करने में सहायता करती हैं। रिपोर्ट के कार्यान्वयन की राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा निगरानी की जाती है। इन समितियों में विशेषज्ञ/अधिवक्ताओं को रखने का प्रावधान है।
अंत में, शिकायतों के निपटारे के लिए कुछ शिकायतें संबंधित राज्य महिला आयोग तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग आदि जैसे अन्य मंचों को भी अग्रेषित की जाती हैं।
In respect of complaints related to sexual harassment of women at their workplaces, the concerned organizations or departments are urged to constitute an Internal Complaints Committee(ICC) as per the mandatory provisions Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 in order to enquire into such complaints. The Commission regularly monitored and takes up these complaints with the concerned organizations/departments to expedite the disposal of the complaints by following the statutory provisions.
शिकायतों का विश्लेषण
प्राप्त शिकायतें महिलाओं के साथ अपराधों के रूझान को दर्शाती हैं तथा अपराधों में कमी के लिए आवश्यक प्रणालीबद्ध परिवर्तनों का सुझाव देती हैं ।
महिलाओं के साथ हिंसा से निपटने में सरकार के रूटीन कार्यकरण में अंतरालों को समझने तथा सुधारात्मक उपायों को सुझाने के लिए शिकायतों का विश्लेषण किया जाता है ।
शिकायतों का पुलिस, न्यायपालिका, अभियोक्ता, न्यायिक वैज्ञानिकों, रक्षा अधिवक्ताओं तथा अन्य प्राथमिक कार्यकर्ताओं को संचेतना कार्यक्रमों के लिए केस अध्ययनों के रूप में भी उपयोग किया जाता है।