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Frequently Asked Questions (FAQs)

  • Question: 1. प्रकोष्ठ के कार्य क्या हैं?

    Answer:

    2019 में स्थापित, राष्ट्रीय महिला आयोग का महिला सशक्तिकरण एवं बाल अधिकार प्रकोष्ठ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्तर पर महिलाओं के सशक्तीकरण को प्रभावित करने वाली सबसे अधिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए महिला-केंद्रित हस्तक्षेप की जरूरतों पर काम करता है।

  • Question: २ . प्रकोष्ठ द्वारा किस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किये जाते है ?

    Answer:

    यह प्रकोष्ठ महिलाओं के समग्र विकास के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाएं, सम्मेलन, सेमिनार, प्रतियोगिताएं, कानूनी जागरूकता कार्यक्रम, लिंग संवेदीकरण कार्यशालाएं, क्षमता निर्माण, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम आदि आयोजित करता रहा है।

  • Question: 3. WW&CBC द्वारा आयोजित कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के नाम बताइए।

    Answer:

    i. लिंग संवेदीकरण और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम

    • के.वी. के किशोर लड़के और लड़कियाँ
    • कॉलेज / विश्वविद्यालय के छात्र
    • सेक्स वर्कर
    • ट्रांसजेंडर व्यक्ति
    • जमीनी स्तर पर महिलाएँ
    • पुलिस अधिकारी
    • न्यायतंत्र

     ii. क्षमता निर्माण एवं कौशल विकास कार्यक्रम

    • यूजी/पीजी में नामांकित महिला छात्राएं
    • डेयरी फार्मिंग में महिलाएँ
    • महिला कारीगर
    • पशुपालन में महिलाएँ
    • महिला उद्यमी
    • जमीनी स्तर पर महिलाएं अपने करियर में दूसरा मौका तलाश रही हैं।

      iii. विभिन्न महिला केन्द्रित मुद्दों और चुनौतियों पर जागरूकता कार्यक्रम, सेमिनार/वेबिनार/कार्यशालाओं का आयोजन।

     iv. डिजिटल साक्षरता और साइबर सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन।

     v. राज्य महिला आयोगों के साथ बातचीत और सहायता प्रदान करना

  • Question: 4. कार्यक्रमों की पहुंच क्या है?

    Answer:

    प्रकोष्ठ ने राज्य, क्षेत्रीय और अखिल भारतीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए। अपने कार्यक्रमों की पहुंच बढ़ाने के लिए प्रकोष्ठ कई हितधारकों के साथ सहयोग करता है, जिनमें से कुछ राज्य महिला आयोग, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन आदि हैं।

  • Question: 5. मैं महिला-केंद्रित विकास कार्यक्रम के लिए कैसे आवेदन कर सकती हूं?

    Answer:

    निम्नलिखित जानकारी के साथ एक विस्तृत प्रस्ताव संयुक्त सचिव या किसी अन्य उच्च अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए:

    • संस्थान/संगठन के आधिकारिक लेटर हेड पर पत्र अग्रेषित करना।
    • कार्यक्रम का शीर्षक
    • प्रस्तावित कार्यक्रम का अपेक्षित उद्देश्य और परिणाम
    • प्रस्तावित कार्यक्रम का प्रशिक्षण मॉड्यूल/ रूपरेखा
    • लक्ष्य समूह की अपेक्षित संख्या एवं श्रेणी
    • संपर्क विवरण सहित संसाधन व्यक्ति
    • दिनांक एवं स्थान
    • एनसीडब्ल्यू से सहयोग का अनुरोध
    • शीर्ष-वार अनुमानित बजट विवरण (यदि एनसीडब्ल्यू से वित्तीय सहायता का अनुरोध किया जाता है)

  • Question: 1. मैं राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष शिकायत कैसे दर्ज कर सकती हूं?

    Answer:

    राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराने का इच्छुक व्यक्ति आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर शिकायत दर्ज कराकर ऐसा कर सकता है। https://ncwapps.nic.in की धारा के तहत ऑनलाइन शिकायत दर्ज करेंकोई भी व्यक्ति सभी महत्वपूर्ण विवरणों सहित एक लिखित आवेदन (यदि कोई हो तो सहायक दस्तावेजों के साथ) डाक के माध्यम से या हाथ से भी भेज सकता है।

  • Question: 2. राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष कौन शिकायत दर्ज करा सकता है?

    Answer:

    भारत में महिलाओं के अधिकारों से वंचित करने या महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित कोई भी मामला राष्ट्रीय महिला आयोग में दर्ज किया जा सकता है। शिकायत में मामले का पूरा विवरण होना चाहिए और राष्ट्रीय महिला आयोग से मांगी गई विशिष्ट राहत/हस्तक्षेप का उल्लेख होना चाहिए।

  • Question: 3. राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा किस श्रेणी की शिकायतों पर विचार किया जाता है?

    Answer:
    1. अपहरण
    2. एसिड प्रहार
    3. गर्भपात का कारण
    4. आपराधिक धमकी/
    5. हमला
    6. महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध
    7. महिलाओं को मातृत्व लाभ से वंचित करना
    8. घरेलू हिंसा
    9. दहेज उत्पीड़न
    10. दहेज मृत्‍यु
    11. लिंग भेदभाव, जिसमें शिक्षा और काम का समान अधिकार भी शामिल है
    12. हत्या
    13. हत्या का प्रयास
    14. महिलाओं का शील भंग करना/छेड़छाड़
    15. महिलाओं के प्रति पुलिस की उदासीनता
    16. बहुविवाह/द्विविवाह
    17. तीन तलाक
    18. रेप
    19. महिलाओं के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता हेतु अनुरोध
    20. विवाह में चुनाव करने का अधिकार
    21. इज्जत के लिए प्यार करने वालों की हत्या करना
    22. लिंग चयनात्मक गर्भपात; कन्या भ्रूण हत्या / एमनियोसेंटेसिस
    23. यौन उत्पीड़न
    24. यौन उत्पीड़न
    25. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न
    26. पीछा करना
    27. ताक-झांक
    28. तस्करी
    29. महिलाओं से जबरन वेश्यावृत्ति करवाना
    30. महिलाओं का अमानवीयकरण और कलंक
  • Question: 4. राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा किन शिकायतों पर विचार नहीं किया जाता?

    Answer:

    राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा निम्नलिखित श्रेणियों की शिकायतों को सरसरी तौर पर खारिज किया जा सकता है:

    • अस्पष्ट या अपठनीय, अनाम या छद्मनाम वाली शिकायतें
    • यदि मामला पक्षों के बीच किसी सिविल विवाद से संबंधित है जैसे संविदात्मक अधिकार या दायित्व
    • उठाया गया मुद्दा सेवा मामलों से संबंधित है जिसमें महिलाओं के अधिकारों का हनन शामिल नहीं है
    • उठाया गया मुद्दा श्रम/औद्योगिक विवादों से संबंधित है, जिसमें महिलाओं के अधिकारों का हनन शामिल नहीं है
    • मामला न्यायालय/न्यायाधिकरण में विचाराधीन है
    • मामला राज्य आयोग के समक्ष लंबित है
    • इस मामले पर आयोग द्वारा पहले ही निर्णय लिया जा चुका है। यह मामला किसी अन्य आधार पर राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
  • Question: 5. मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी शिकायत राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा स्वीकार कर ली गई है?

    Answer:

    यदि शिकायत राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा स्वीकार कर ली गई है, तो शिकायत प्राप्त होने पर शिकायतकर्ता को शिकायत संख्या, लॉगिन आईडी और पासवर्ड के साथ एक पावती भेजी जाती है। शिकायत अस्वीकार होने की स्थिति में, शिकायतकर्ता को जल्द से जल्द इसकी सूचना दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति टेलीफोन पर या व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रीय महिला आयोग जाकर भी इसकी जांच कर सकता है।

  • Question: 6. मैं अपनी शिकायत की स्थिति कैसे जांच सकता हूं?

    Answer:

    यदि आपकी शिकायत राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा स्वीकार कर ली जाती है तो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड के साथ एक शिकायत संख्या आवंटित की जाएगी जिसका उपयोग आयोग की वेबसाइट पर आपकी शिकायत की स्थिति को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है। आप इसे टेलीफ़ोन पर या व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रीय महिला आयोग में जाकर भी जाँच सकते हैं।

  • Question: 7. आपका हेल्पलाइन नंबर क्या है?

    Answer:

    शिकायत संबंधी प्रश्नों के लिए 24x7 एनसीडब्ल्यू महिला हेल्पलाइन नंबर डायल करें:- 7827170170

  • Question: 8. मैं राष्ट्रीय महिला आयोग से कब संपर्क कर सकता हूँ?

    Answer:

    आप हमसे सुबह 9 बजे से शाम 5.30 बजे के बीच कभी भी संपर्क कर सकते हैं। कार्य दिवस - सोमवार से शुक्रवार या आप किसी भी समय ईमेल के माध्यम से विवरण भेज सकते हैं।

  • Question: 9. शिकायत दर्ज करते समय मुझे क्या जानकारी देनी होगी?

    Answer:
    • शिकायतकर्ता और प्रतिवादी का संपर्क विवरण (यदि उपलब्ध हो)
    • घटना का संक्षिप्त विवरण
    • पहले से ही समाप्त हो चुके उपायों का विवरण
    • सहायक दस्तावेज़ (यदि कोई हो)
  • Question: 10. राष्ट्रीय महिला आयोग में मेरी शिकायत पर कैसे कार्रवाई की जाती है?

    Answer:

    शिकायत प्राप्त होने पर आयोग:

    1. एनसीडब्ल्यू के आदेश के अनुसार शिकायत की जांच करता है
    2. अनिवार्य शिकायतें दर्ज की जाती हैं और केस नंबर आवंटित किया जाता है
    3. गैर-अनिवार्य शिकायतों को सूचना मिलने पर तुरंत खारिज कर दिया जाता है
    4. शिकायत की प्रकृति के अनुसार, अनिवार्य शिकायतों को संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष उठाया जाता है। शिकायतकर्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्रवाई की जाती है:
      • पुलिस जांच में तेजी लाना/निगरानी करना
      • वैधानिक प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन की निगरानी करना
      • मध्यस्थता/परामर्श के माध्यम से मुद्दों का समाधान
      • गंभीर अपराधों के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग एक जांच समिति गठित करता है जो मामले के विभिन्न पहलुओं की आगे जांच करती है।
  • Question: 11. यदि मेरे कार्यस्थल पर मेरा यौन उत्पीड़न हो रहा है तो क्या राष्ट्रीय महिला आयोग मेरी मदद कर सकता है?

    Answer:

    हां, आप राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज करा सकती हैं। आयोग कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के अनिवार्य प्रावधानों के अनुसार आपकी शिकायत की कार्यवाही की निगरानी के लिए आपके नियोक्ता/संबंधित संगठन के साथ आपके मामले को उठाएगा।

  • Question: 12. यदि मुझे मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के लाभ से वंचित किया जा रहा है तो क्या मैं राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज करा सकती हूँ?

    Answer:

    हां, यदि आपका नियोक्ता/संबंधित संगठन मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार आपको मातृत्व लाभ देने से इनकार कर रहा है तो आप राष्ट्रीय महिला आयोग से संपर्क कर सकती हैं।

  • Question: 13. यदि मेरा अपने पति और ससुराल वालों के साथ वैवाहिक विवाद चल रहा है तो क्या मैं राष्ट्रीय महिला आयोग से संपर्क कर सकती हूँ?

    Answer:

    हां, यदि आप मध्यस्थता, परामर्श के माध्यम से समस्या का समाधान चाहते हैं या पुलिस जांच में तेजी लाना चाहते हैं तो आप राष्ट्रीय महिला आयोग या राज्य महिला आयोग से मदद ले सकते हैं।

  • Question: tetete

    Answer:

    yatefrg