Last updated: दिसम्बर 23rd, 2024
राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी 1992 में सांविधिक निकाय के रूप में की National Commission for Women Act, 1990 (Act No.20 of 1990 of Govt. of India) महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना; सुधारात्मक विधायी उपायों की सिफारिश करना, शिकायतों के निवारण में सहायता करना तथा महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना।
संक्षिप्त इतिहास
The Committee on the Status of Women in India (CSWI) recommended the establishment of the National Commission for Women to fulfill the surveillance functions to facilitate redressal of grievances and to accelerate the socio-economic development of women.