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अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ के कार्य

  1. यह एजेंसी प्रवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं से संबंधित सभी शिकायतों को प्राप्त करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए समन्वय एजेंसी होगी।
  2. शिकायतों के संबंध में सभी संभव सहायता प्रदान करेगा, जिसमें पक्षों के बीच समझौता, मध्यस्थता और संबंधित मुद्दों पर शिकायतकर्ता को सलाह देना शामिल है।
  3. व्यापक क्षेत्र कवरेज के लिए भारत और विदेश में गैर सरकारी संगठनों, सामुदायिक संगठनों और राज्य महिला आयोगों के साथ सहयोग और नेटवर्किंग करना, ताकि आसान पहुंच को सुविधाजनक बनाया जा सके और सहायक सेवाएं प्रदान की जा सकें।
  4. विभिन्न सरकारी एजेंसियों/संगठनों जैसे राज्य सरकारें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारतीय दूतावास और मिशन, संबंधित मंत्रालयों आदि के बीच समन्वित प्रतिक्रिया की दिशा में प्रयास किया जाएगा।
  5. शिकायतकर्ता/मामले से संबंधित मुकदमेबाजी एवं अन्य मुद्दों में पीड़ित महिला को सहायता प्रदान करना।
  6. पंजीकृत मामलों का डाटा बैंक रिकॉर्ड बनाए रखना होगा।
  7. दर्ज शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई के संबंध में राज्य सरकार और अन्य प्राधिकारियों से रिपोर्ट मांगना।
  8. एनआरआई विवाह से संबंधित किसी भी नीति या मुद्दे पर सरकार को सलाह और सिफारिश देगा।
  9. इस मुद्दे पर विभिन्न कानूनी संधियों का विश्लेषण करना तथा जहां भी आवश्यक हो, सरकार को इस विषय पर सलाह देना।
  10. भारत तथा विदेश के प्रतिष्ठित अधिवक्ताओं/एनजीओ का एक सलाहकार समिति पैनल गठित किया जाएगा, जो समय-समय पर प्रकोष्ठ की कार्यप्रणाली, दायर मामलों तथा नीतिगत मुद्दों की समीक्षा करेगा।
  11. पीड़ित पत्नी की सहायता करने तथा मध्यस्थता और सुलह सहित कानूनी सेवाएं और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए विशेषज्ञों का एक पैनल (अखिल भारतीय) गठित किया जाएगा।
  12. प्रशिक्षण मॉड्यूल की योजना बनाना तथा न्याय प्रदान करने का कार्य सौंपे गए विभिन्न एजेंसियों, सतर्कता न्यायपालिका, पुलिस, प्रशासन आदि को इस विषय पर संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षण देना।
  13. इस मुद्दे पर जनता के बीच जागरूकता अभियान चलाएंगे। इसके लिए सेल द्वारा सभी उपलब्ध मीडिया सेवाओं का उपयोग किया जाएगा।
  14. दोहरी नागरिकता से जुड़ी शिकायतों के मुद्दे, नए कानून का अधिनियमन या अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर, अन्य देशों के विवाह कानून आदि जैसे संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान और अध्ययन को प्रोत्साहित/समर्थन करना।
  15. राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10 (1) (एफ) के साथ पठित धारा 10 की उप-धारा 4 और धारा 8 के अनुसार शिकायतों पर गौर करेगा और एनआरआई सेल के ध्यान में लाए गए किसी भी मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेगा।
  16. यह प्रकोष्ठ राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अनुसार अपनी प्रक्रियाओं को विनियमित करेगा।
  17. आयोग/केन्द्र सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य करना।